परिचय
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
उदेद्श
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा
पात्रता
-
मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
-
मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
-
मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
लाभ
राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती हैा
प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ जमा करायें :-
-
आयु प्रमाण पत्र
-
मृत्यु प्रमाण पत्र
-
बी.पी.एल. कार्ड
-
दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।
Download
| क्रमांक |
नाम |
प्रकार |
डाउनलोड |
| 1 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में |
|
|
| 2 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) का आवेदन पत्र |
आवेदन पत्र |
|
| 3 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में |
|
|
| 4 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में पात्रता के मापदण्ड का स्पष्टीकरण के संबंध में |
दिशा-निर्देश |
|
| 5 |
जनहानि एवं मृत्यु के प्रकरणों में समय-सीमा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में। |
|
|
| 6 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान PFMS पोर्टल से करने के संबंध में। |
दिशा-निर्देश |
|
| 7 |
समाधान एक दिन - तत्काल सेवा व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) स्वीकृत करने विषयक । |
आदेश |
|
| 8 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में। (21-02-2023) |
पत्र |
|
| 9 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में। (16-03-2023) |
दिशा-निर्देश |
|
| 10 |
User Manual for Beneficiary Registration and Payment |
User Manual |
|
| 11 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने की प्रक्रिया (User Manual) |
User Manual |
|
| 12 |
User Manual - NFBS Portal |
User Manual |
|
| 13 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के संबंध में। (20-07-2023) |
पत्र |
|
| 14 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में। (18-08-2023) |
पत्र |
|
| 15 |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के संबंध में। 17-01-2025 |
दिशा-निर्देश |
|