सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

  • परिचय

    निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18  वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है।

    उदेद्श

    निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है।

    पात्रता

  • 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी महिला , कल्‍याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो,
  • 18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।)
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के  दिव्‍यांग व्याक्ति जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहे हो,
  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियो

लाभ

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्व, कल्‍याणी, परित्यक्ता एवं दिव्‍यांग हितग्राही को रु. 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-

  1. स्वयं की दो फोटो
  2. बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र
  3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  4. दिव्‍यांगता  का प्रमाण पत्र
  5. कल्‍याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

Download
क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्‍वीकृत एवं प्रदाय करने के संबंध में।
2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदन पत्र आवेदन पत्र
3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के मापदण्‍डों एवं दरों में परिवर्तन के संबंध में। आदेश
4 मुख्य्मंत्री कल्‍याणी पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने के संबंध में।
5 मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के संबंध में। दिशा-निर्देश
6 ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनातंर्गत विधवा महिलाओं के प्रकरणों में स्‍वीकृति के अधिकारों का प्रत्‍यायोजन ग्राम पंचायत को करने बावत्। दिशा-निर्देश
7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने संबंधी अधिकारों को प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में। नियम
8 मुख्य्मंत्री कल्‍याणी पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने के संबंध में। नियम
9 समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिव्‍यांगजनों हेतु गरीबी रेखा का बंधन समाप्‍त कर पेंशन प्रदाय करने बावत। नियम
10 सरकार के वचन पत्र की कण्डिका 22.1 के अनुसार पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में। नियम
11 सरकार के वचन पत्र की कण्डिका 22.1 के अनुसार पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में। नियम
12 प्रतिमाह नवीन स्वीकृत पेंशन प्रकरण, पेंशन बंद करने संबंधी प्रकरण एवं बचत खाता नम्बर अपडेट करने की जानकारी को पंजी (रजिस्टर) में संधारित करने के संबंध में। दिशा-निर्देश
13 समाधान एक दिन - तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्‍वीकृत करने विषयक । आदेश
14 भुगतान असफल हुये प्रकरणों का परीक्षण करने एवं बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के आधार पर खाता नम्बर की जानकारी को पेंशन पोर्टल पर अपडेशन किये जाने के संबंध में। दिशा-निर्देश
15 पेंशन हितग्राहियों को सभी डाकघर ( शाखा डाकघर सहित ) कोर बैंकिंग सर्विस (CBS) के माध्‍यम से जोड़े जाने के संबंध में । दिशा-निर्देश
16 समस्त पेंशन योजनाओं में नवीन स्वीकृति हेतु डिजीटल सिग्नेचर अनिवार्य करने के संबंध में। (16-11-2022) दिशा-निर्देश
17 विभागीय पेंशन योजनाओं के आवेदनों के निराकरण के संबंध में। पत्र
18 विभाग की समस्त योजनाओं में आधार eKYC अनिवार्य करने एवंं बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय कराने के संबंध में। (11-04-2023) दिशा-निर्देश
19 भारत सरकार एवं राज्‍य सरकार की विभिन्‍न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही के बैंक खाते में जमा की गई राशि के आहरण पर रोक नहीं लगाने बाबत्। पत्र
20 पेंशन हितग्राहियों की डुप्लिकेट समग्र आईडी पर कार्यवाही करने के संबंध में । दिशा-निर्देश
21 विभाग की समस्‍त योजनाओं में आवेदक की समग्र पोर्टल पर eKYC सत्‍यापित समग्र आईडी का उपयोग अनिवार्य किये जाने के संबंध में। दिशा-निर्देश
22 अस्‍थाई दिव्‍यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन प्रदाय किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बावत् दिशा-निर्देश
23 पेंशन योजनाओं में ई-केवायसी कराये जाने के संबंध में। दिशा-निर्देश
24 पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन प्रदाय करने बावत्। 16-09-2025 पत्र
25 पेंशन पोर्टल पर आधार e-KYC हेतु शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्‍यापन कराने के संबंध में। 03-10-2025 दिशा-निर्देश
26 अस्‍थाई दिव्‍यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन प्रदाय किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बावत् 19-12-2025 आदेश
अंतिम नवीनीकरण:27-01-2026

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