निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
परिचय
निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
उदेद्श
योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया करना।
पात्रता
- म.प्र. का मूल निवासी हो।
- कक्षा 11 वीं या उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत हो।
- छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम पांच छात्र अथवा छात्रा होना आवश्योक है।
- नि:शक्तसता का प्रतिशत 40 या अधिक हो।
लाभ
छात्रगृह मे बिजली तथा पानी पर होने वाले व्यय प्रति छात्रगृह रुपयें 1000/- का खर्च शासन की ओर से वहन किया जायेगा। यदि इससे अधिक व्यय होता है तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्र/छात्राओं को करना होगा।
- छात्रगृह का संचालन
- कक्षा 11 वी तथा उससे ऊपर के नि:शक्तृ छात्र/छात्राओं को प्रवेश
- बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रगृह पृथक-पृथक भवनों में होगा।
- छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन किया जा सकता है जिसका किराया प्रतिमाह 750/- देय होगा।
- सक्षम स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकृत होगे।
प्रक्रिया
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एंव नि:शक्तजन कल्याण प्रस्तुत करना होगा।
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