निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि
परिचय
निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन करने के उददेश्य से योजना क्रियान्वित की जा रही है।
उदेद्श
निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना।
पात्रता
विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत् हो। • 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। • उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।
लाभ
छात्रवृत्ति:-
- प्राथमिक एवं मिडिल स्तर - रू. 500/- दस माह हेतु
- माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/ आईटीआई - रू. 1000/- दस माह हेतु
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स्नातक/स्नातकोत्तर/पॅालीटेक्नीक (सभी संकाय को एक समान)- रू0 2000/- दस माह हेतु दृष्टिबाधित नि:शक्तए को वाचक भत्ता :-
- स्नातक/पॅालीटेक्नीक रू0 100/- रू0 1000/- दस माह हेतु
- स्नातकोत्तर रू0 1250/- दस माह हेतु
- तकनीकी पाठ्यक्रम रू0 1500/- दस माह हेतु प्रोत्साहन राशि (नियमित प्रवेश लेने पर) :- कक्षा 9वीं - रू0 2500/- एकमुश्त कक्षा 11वीं - रू0 2500/- एकमुश्त स्नातक (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर) - रू0 3000/- एकमुश्त
प्रक्रिया
- कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि हेतु- स्कूल शिक्षा विभाग
- स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि हेतु - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय