दिव्‍यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

परिचय

दिव्‍यांग  विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-42/2008/26-2, दिनांक 12-08-2008 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना दिव्‍यांग  व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधान अनुसार दिव्‍यांग  व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है।

उदेद्श

दिव्‍यांगजनों काे विवाह हेतु प्रोत्साहित करने एवं निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई हैा

पात्रता

  1. दिव्‍यांग  व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-२ में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 % या उससे अधिक दिव्‍यांगता हो।
  2. मध्यप्रदेश का निवासी हो।
  3. न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
  4. विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
  5. आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

लाभ

  1. युवक के दिव्‍यांग  होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के दिव्‍यांग  होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू० 2.00 लाख प्रोत्साहन राशि।
  2. युवक एवं युवती दोनों के दिव्‍यांग  होने पर संयुक्त रुप से दम्‍पत्ति को रु० 1.00 लाख सहायता राशि दी जावेगी।

प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन निम्नांकित दस्तावेज के साथ संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण के कार्यालय अथवा जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में जमा किये जायेंगे।

  1. सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र,
  2. निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
  3. विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति एवं सामाजिक रीति से किये गये विवाह का कोर्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा - माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, महापोर, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर निगम, सरपंच, राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
  4. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो (दम्पती के ) ।

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क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 (संशोधित योजना 2013) के क्रियान्‍वयन के संबंध में। 28-06-2023 नियम
2 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन पत्र आवेदन पत्र
3 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना-2008 12-08-2008 नियम
4 नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना 03-09-2016 आदेश
5 संशोधन : नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना 2008 02-11-2017 आदेश
6 नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना नियम 2008 (संशोधन 2013, 2016 एवं 2018) में मार्गदर्शन दिये जाने बाबत। 13-12-2019 दिशा-निर्देश
7 नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना 15-12-2017 दिशा-निर्देश
8 नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एवं कल्याणी विवाह योजना को प्राप्त करने हेतु समयावधि के संबंध में स्प्ष्टीकरण । 04-03-2021 दिशा-निर्देश
9 समाधान एक दिन - तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन स्‍वीकृत करने विषयक । 23-12-2017 आदेश
10 नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना के क्रियान्‍वयन (समय-सीमा) हेतु संशोधित आदेश। 03-02-2022 आदेश
11 नि:शक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत कलेक्‍टर को ब्‍याज की राशि से रूपये 2.00 एवं ब्‍याज राशि की अनुपब्‍धता होने पर मूलधन की राशि से अधिकार प्रत्‍योजित करने के संबंध में। आदेश
12 कलेक्‍टर को निराश्रित निधि की मूलधन / ब्‍याज की राशि से मुख्‍यमंत्री नि:शक्‍त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्‍साहन राशि स्‍वीकृत करने के संबंध में। दिशा-निर्देश
अंतिम नवीनीकरण:27-01-2026

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