मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

परिचय

प्रदेश शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

उदेद्श

प्रदेश शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

पात्रता

  1. कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
  2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
  3. आयकरदाता न हो,
  4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  5. कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो,

लाभ

कल्‍याणी विवाह प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी जो कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्‍टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

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क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना आदेश
2 मुख्य्मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।
3 मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह प्रोत्‍साहन योजना के क्रियान्‍वयन (समय-सीमा) हेतु संशोधित आदेश। आदेश
4 पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों में निर्वाचन की घोषणा के पश्‍चात आदर्श आचरण संहित लागू होने के परिपेक्ष्‍य में मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह/ निकाह योजना के क्रियान्‍वयन के संबंध में। दिशा-निर्देश
5 मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना के क्रियान्‍वयन के संबंध में। ( eSign) 26-09-2022 दिशा-निर्देश
अंतिम नवीनीकरण:05-09-2023

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