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सामाजिक
न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने, इस
क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनो को बढावा देने और सामाजिक
न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश
स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग की हैं।
विभाग द्वारा मुख्यत: निम्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित
हैं:-
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नि:शक्त कल्याण |
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सुधारात्मक सेवाएं |
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सामाजिक सहायता |
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अन्य कार्यक्रम |
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नि:शक्त कल्याण |
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नि:शक्त कल्याण योजनान्तर्गत
अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से
अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये |
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शिक्षण, प्रिशक्षण, रोजगार तथा पुनर्वास कार्यक्रम
स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित
किये जातें हैं। |
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सुधारात्मक सेवाएं |
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अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,
1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन
कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, |
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उन्हे कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर
छोडने की कार्यवाही की जाती हैं। |
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मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति
निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर
एवं उज्जैन में प्रभावशील हैं। वर्तमान में एक |
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भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं
संचालित हैं। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में
लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत |
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किया जाता हैं । न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन
एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता हैं। |
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मुख्यमंत्री कन्यादान
योजना, वृद्वाश्रमों का संचालन, वृद्वजन नीति, माता पिता
एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम/नियम |
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का क्रियान्वयन, जिला निराश्रित निधि एवं निराश्रित
निधि अधिनियम, 1971 का क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण
कार्य संचालन किया जाता हैं। |
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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन
योजना |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना |
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
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राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम |
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
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मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना |
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मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना |
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नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
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नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना |
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मानसिक / बहुविकलांग नि:शक्तों को सहायक अनुदान
योजना |
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नि:शक्तजनों का परीक्षण शिविर, परिचय पत्र एवं
कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण योजना |
अन्य कार्यक्रम
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म0प्र0 निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की
सहायता योजना |
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वृद्वों के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम
से वृद्व आश्रम का संचालन |
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मादक द्रव्य पदार्थों से प्रभावित लोगों को
उपचार/परामर्श के लिये भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा
स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत नशामुक्ति सह
परामर्श केन्द्र स्थापित कराये गये है। मादक द्रव्य एवं
पदार्थों की रोकथाम के लिये वातावरण निर्मित करने तथा
प्रचार-प्रसार आदि के कार्यक्र भी संचालित किये गये है। |
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शासन
द्वारा संचालित
जनकल्याणी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंचाने एवं लाभ
प्राप्त करने के उददेश्य से विभागीय कलापथक दल, अशासकीय
कला मण्डल एवं द्वश्य श्राव्य, दूरदर्शन,
साहित्य प्रकाशन,
ग्रामीण पुस्तकालय एवं
दूरदर्शन आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार
की कार्यवाही की जाती हैं।
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