सामाजिक न्‍याय विभाग मध्‍य प्रदेश शासन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्‍य शासन द्वारा वर्ष 1981 से निराश्रित व्‍यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1995 में 65 वर्ष एवं अधिक आयु के निराश्रित व्‍यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिये राष्‍ट्रीय वृद्वावस्‍था पेंशन योजना प्रांरभ की, अत: राज्‍य शासन द्वारा वर्ष 1996 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा राष्‍ट्रीय वृद्वावस्‍था पेंशन योजना को एकीकृत कर संचालित किया जा रहा है। राज्‍य शासन द्वारा 65 वर्ष से कम आयु के हितग्राहीयों को रू. 150 /- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्‍तर्गत मध्‍यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी निराश्रित, 60 वर्ष या अधिक तथा 65 वर्ष से कम आयु के वृद्व हैं, 18 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रित विधवा या परित्‍यक्‍त महिलाएं है, 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित नि:शक्‍त व्‍यक्ति हैं एवं 6 से 14 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के निराश्रित तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के नि:शक्‍त बालक/बालिका जो कि शालाओं में अध्‍ययनरत है, पेंशन के लिये पात्र हैं। वर्ष 2010-2011 हेतु रू 30906.31/- लाख का बजट प्रावधान स्‍वीकृत है। दिसम्‍बर 2010 तक लाभान्वित हितग्राही 853150 है।

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