सामाजिक न्‍याय विभाग मध्‍य प्रदेश शासन

मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

1.   मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश में दिनांक 11.10.2007 से किसान कल्णाय तथा कृषि विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई थी । अब यह योजना 11 जून 2008 से सामाजिक न्याय विभाग को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात संचालित की जा रही है ।

2.   इस योजना अन्तर्गत ऐसे समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किस सदस्य के नाम से खेती भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्य: मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए लागू की गई है ।

3.   इस योजना के अंतर्गत पंजीबध्द मजदूरों के परिवार के लिए निम्न सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है :-

  1. प्रसूति सहायता :-प्रसूति सहायता के अन्तर्गत, पंजीबद्व मजदूरों की पत्नी अथ्वा पंजीबद्व महिला मजदूरों को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए 6 सप्ताह की मजदूरी के लिए समतुल्य राशि पितृत्व अवकाश के रुप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी एवं प्रसूति व्यय के लिये   ` 1000/- नगद (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हो प्राप्त हो रहा हो तो इस योजना के अंतर्गत यह भुगतान नहीं किया जाता है) ।

  2. छात्रवृति/मैघावी छात्र पुरस्कार:- इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्व मजदूरों के बच्चों को छात्रवृति/मेघावी छात्र पुरस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदाय किया जाता है ।

  3. विवाह सहायता:- विवाह सहायता के अन्तर्गत पंजीवद्व महिला मजदूर के विवाह/एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीवद्व मजदूर की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में        ` 6000/- प्रति विवाह सहायता प्रदान की जाती है।

  4. चिकित्सा सहायता :-चिकित्सा सहायता के अन्तर्गत पंजीवद्व मजदूरों के परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्र में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ` 20,000/- की सीमा तक प्रति परिवार प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है । इस सहायता के अन्तर्गत दीन दयाल अन्तोदय उपचार योजना के नियम एवं मापदण्ड लागू होते हैं ।

  5. दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता:- इस सहायता के अन्तर्गत पंजीवद्व मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा मे अन्त्येष्टी के लिये ` 2000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। दुर्घटना मृत्यृ की दशा में पात्रता आम आदमी बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है ।

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