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1.
मुख्यमंत्री मजदूर
सुरक्षा योजना प्रदेश में दिनांक
11.10.2007
से किसान कल्णाय तथा कृषि विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई थी । अब यह
योजना 11
जून
2008
से सामाजिक न्याय
विभाग को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात संचालित की जा रही है ।
2.
इस योजना अन्तर्गत ऐसे
समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किस सदस्य के नाम से खेती
भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि,
उद्यानिकी,
वन रोपण तथा वनोपज
संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्य: मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए
लागू की गई है ।
3.
इस योजना के अंतर्गत
पंजीबध्द मजदूरों के परिवार के लिए निम्न सामाजिक सुरक्षा प्रदान की
जाती है :-
-
प्रसूति सहायता :-प्रसूति
सहायता के अन्तर्गत,
पंजीबद्व
मजदूरों की पत्नी अथ्वा पंजीबद्व महिला मजदूरों को अधिकतम दो
प्रसूतियों के लिए
6
सप्ताह की मजदूरी
के लिए समतुल्य राशि पितृत्व अवकाश के रुप में शिशु
के पिता द्वारा अर्जित हो रही
15
दिन की मजदूरी एवं
प्रसूति व्यय के लिये
`
1000/-
नगद (यदि
प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हो प्राप्त हो रहा हो
तो इस योजना के अंतर्गत यह भुगतान नहीं किया जाता है) ।
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छात्रवृति/मैघावी
छात्र पुरस्कार:-
इस योजना के
अंतर्गत पंजीबद्व
मजदूरों के बच्चों को छात्रवृति/मेघावी छात्र पुरस्कार का लाभ आदिम
जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में
निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदाय किया जाता है ।
-
विवाह सहायता:-
विवाह
सहायता के अन्तर्गत पंजीवद्व महिला मजदूर के विवाह/एक बार
पुर्नविवाह एवं पंजीवद्व मजदूर की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम
5
महिला मजदूरों के
सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में
`
6000/-
प्रति विवाह
सहायता प्रदान की जाती है।
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चिकित्सा सहायता :-चिकित्सा
सहायता के अन्तर्गत पंजीवद्व मजदूरों के परिवार के किसी भी सदस्य
के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल /स्वास्थ्य
केन्द्र में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम
`
20,000/-
की सीमा तक प्रति परिवार प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है ।
इस सहायता के अन्तर्गत दीन दयाल अन्तोदय उपचार योजना के नियम एवं
मापदण्ड लागू होते हैं ।
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दुर्घटना में मृत्यु
की स्थिति में अनुग्रह सहायता:-
इस सहायता के
अन्तर्गत पंजीवद्व मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने
की दशा मे अन्त्येष्टी के लिये
`
2000/-
की अनुग्रह सहायता
प्रदान की जाती है। दुर्घटना मृत्यृ की दशा में पात्रता आम आदमी
बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है ।
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