सामाजिक न्‍याय विभाग मध्‍य प्रदेश शासन

इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदे में 1.4.2009 से प्रारंभ किया जाकर हितग्राहियों का सर्वे कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 40 से 64 वर्ष आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाना है । वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इन हितग्राहियों को ` 200/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है । स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान संबंधित निकाय द्वारा बैंक अथवा पोस्ट आफिस एवं विशेष परिस्थिति में असहाय व्यक्तियों को मनीआर्डर द्वारा किया जाता है ।

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