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नि:शक्त विद्यार्थियों को
छात्रवृत्ति योजना |
1. नि:शक्त
छात्रवृत्ति: कक्षा पहली से स्नातकोत्तर एवं तकनीकी
पाठयक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत
नि:शक्त छात्र/छात्राओं को नियमानुसार
राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।
पूर्व में प्रचलित छात्रवृत्ति की दरें कम थीं। छात्रवृत्ति की दरों में
वृद्वि 01.04.2008
से की गई है साथ ही प्रतिभावान नि:शक्त
विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं तथा 12वीं
में 60 प्रतिशत अंकों
से अधिक से उत्तीर्ण होते हैं, प्रोत्साहन राशि
क्रमश: रूपये 2500/-
एवं रूपये 3000/- दिए जाने की योजना प्रांरभ की
गई है।
- पात्रता: 6 से 21 वर्ष आयु
समूह के नि:शक्त व्यक्ति प्राथमिक, मीडिल, हाई स्कूल उच्चतर
माध्यमिक, स्नातकोत्तर एवं तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा तथा आई.टी.आई.
आदि के लिए छात्रवृत्ति पाने के पात्र होगे। छात्रवृत्ति ऐसे नि:शक्त
व्यक्तियों को दी जाती है जिनके माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय
अथवा पालकों की वार्षिक आय
96000/ से अधिक न हों।
- प्रकिया: ऐसे नि:शक्त छात्र
छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन अपनी नि:शक्तता
दर्शाते हुए फोटोग्राफ के साथ नि:शक्तता, आय और निवास प्रमाण पत्र
सहित शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के माध्यम से शहरी क्षेत्र के आवेदन
पत्र जिले के संयुक्त संचालक / उप संचालक / संभागीय व्यवस्थापक,
सामाजिक न्याय को तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित करते हैं।
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छात्रवृत्ति की दर |
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कक्षा एवं संकाय |
छात्र
(राशि की दर
रू. में) |
छात्रा
(राशि की दर
रू. में) |
| प्राथमिक स्तर |
25 |
35 |
| माध्यमिक स्तर |
30 |
40 |
| उच्चतर माध्यमिक स्तर- 40 प्रतिशत से
का अंक पाने वाले छात्र एवं छात्रा |
35 |
45 |
| गैर छात्रावासी उ0 मा0 |
110 |
120 |
| छात्रावासी उ0 मा0 |
500 |
500 |
| गैर छात्रावासी उ0 मा0 (अनु.जाति/अनु.जन
जाति हेतु) |
60 |
60 |
| छात्रावासी उ0 मा0 (अनु.जाति/अनु.जन जाति
हेतु) |
50 |
60 |
| गैर छात्रावासी स्नातक
( सामा0 / अ.पि.व. हेतु) |
250 |
250 |
| छात्रावासी स्नातक ( सामा0 /
अ.पि.व. हेतु) |
500 |
500 |
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गैर छात्रावासी स्नातक
( अनु.जाति/अनु.जन जाति हेतु) |
65 |
65 |
| छात्रावासी स्नातक
( अनु.जाति/अनु.जन जाति हेतु) |
60 |
60 |
| गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर
( सामा0 / अ.पि.व. हेतु) |
300 |
300 |
| छात्रावासी स्नातकोत्तर
( सामा0 / अ.पि.व. हेतु) |
525 |
525 |
| गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर
( अनु.जाति/अनु.जन जाति हेतु) |
60 |
60 |
| छात्रावासी स्नातकोत्तर
( अनु.जाति/अनु.जन जाति हेतु) |
50 |
50 |
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दिसम्बर 2010 तक 46,950
नि:शक्त छात्र लाभान्वित हुए हैं। |
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