परिचय
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
उदेद्श
इस योजना का उददेश्य नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।
पात्रता
- पात्रता के मापदंड
- म.प्र. का मूल निवासी हो
- 40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्तता हो।
- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।
- यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्त, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ
नियमानुसार फीस,शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।
प्रक्रिया
नि:शक्तह छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के प्रमुख को जिसमे वह अध्ययनरत हैं, शिक्षण शुल्क , निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उपलब्धि के आंकड़े
नो फोटोग्राफ्स हैज़ बीन उपलादेड इन थिस स्कीम प्लीज अपलोड फोटोग्राफ्स रिलेटेड तो स्कीम
फोटो
नो फोटोग्राफ्स हैज़ बीन उपलादेड इन थिस स्कीम प्लीज अपलोड फोटोग्राफ्स रिलेटेड तो स्कीम
दस्तावेज़
क्रमांक |
डॉक्यूमेंट टाइप |
डॉक्यूमेंट टाइटल |
उप्लोडेड डेट |
व्यू डॉक्यूमेंट |
1. |
सर्कुलर्स |
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत् |
18/01/2018 |
दस्तावेज़ देखें(आकार: 301 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा:हिंदी) |
2. |
सर्कुलर्स |
निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना |
19/01/2018 |
दस्तावेज़ देखें(आकार: 1.3 एमबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा:हिंदी) |